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शनिवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने रखा फैसला सुरक्षित
हिसार, 18 अक्टूबर (हि.स.)। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर पर अब 23 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा।
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत में इन कैमरा प्रोसिडिंग हुई जिससे यह नहीं पता
चल पाया कि कोर्ट में क्या हुआ और आगे क्या होगा। अदालत ने वकीलों की दलील सुनने के
बाद इस केस में फैसला सुनाने के लिए 23 अक्टूबर का दिन तय किया है।
ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि सीक्रेट एक्ट की धारा 3
यह कहती है कि अगर किसी ने डिफेंस से जुड़ी चीजों का प्लान, मैप या मॉडल बनाया है तो
उसके लिए यह धारा यूज होती है। इस मामले में 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं
सरकार को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने पड़ते हैं, ताकि लोग पहले से ही उस बारे में
सजग रहे। पुलिस की फाइंडिंग में ऐसा कुछ नहीं है। चार्जशीट में यह नहीं बताया कि उसने
ऐसा कौन सा प्रतिबंध तोड़ा है।
कुमार मुकेश ने बताया कि पुलिस ने सीक्रेट एक्ट से जुड़ी
एक चीज भी रिकवर नहीं की है। आर्मी से जुड़ा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाई है जिससे
यह साबित हो सके उसने कोई गोपनीय जानकारी साझा की हो। अगर सरकार के किसी सीक्रेट एक्ट
का उल्लंघन होता भी है तो उसमें अधिकतम तीन साल की सजा का ही प्रावधान है। कुमार मुकेश
ने बताया कि ज्योति के मोबाइल से पाक एजेंट शाकिर से संपर्क की बात पुलिस कह रही है।
पूरी चार्जशीट में शाकिर से चेटिंग व कॉल रिकॉर्डिंग की एक बात सामने नहीं आई है। ना
ये बताया गया है कि उसने कोई कॉल डिलीट की है। दानिश से भी ज्योति सिर्फ वीजा पर्पज
से ही मिलती थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर