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पूर्वी सिंहभूम, 18 अक्टूबर (हि.स.)। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दिन सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। यह आदेश शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने आदेश जारी की है। उन्होंने यह आदेश घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के दिन अधिकतम मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की है।
उल्लेखनीय है कि उपचुनाव में 11 नवंबर को मतदान होगा। इस दिन सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत सभी पात्र मतदाताओं को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश (पेड लीव) प्रदान किया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के आलोक में जारी किया है। इसके तहत स्पष्ट किया गया है कि मतदान के दिन किसी भी व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति को मतदान के लिए अवकाश दिया जाएगा और इस दिन उसकी मजदूरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी। आदेश के अनुसार यदि कोई नियोजक इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उस पर पांच सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि यह प्रावधान उन संस्थानों पर लागू नहीं होगा, जहां किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति से कार्य में गंभीर जोखिम या नुकसान की संभावना हो सकती है।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि घाटशिला विधानसभा के मतदान के दिन नियोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस अवसर पर क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा, ताकि मतदाता निर्भीक होकर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।
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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक