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रांची, 17 अक्टूबर (हि.स.)। वन भूमि घोटाला में गिरफ्तार ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। विनय सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
विनय सिंह की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के पास आरोपित के विरुद्ध प्रथम दृष्टया ठोस सबूत हैं। विनय की याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में सुनवाई हुई। विनय सिंह की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा, जबकि एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया और अभिषेक कृष्ण ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि विनय सिंह को एसीबी ने 26 सितंबर को हजारीबाग में हुए वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। विनय सिंह के बाद एसीबी ने इसी केस के दूसरे आरोपित विजय सिंह को बीते सोमवार को गिरफ्तार किया। एसीबी ने इस मामले में कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे