हत्या के प्रयास मामले में दोष सिद्ध दोषी को कारावास के साथ जुर्माने की सजा
हत्या के प्रयास मामले में दोष सिद्ध दोषी को कारावास के साथ जुर्माने की सजा


मंडी, 17 अक्टूबर (हि.स.)। जिला एंव सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ओम प्रकाश पुत्र हरि राम, निवासी गांव बटाहन, डाकघर कोठी गेहरी, तहसील बल्ह, जिला मंडी, को एक गंभीर हमले और हत्या के प्रयास के मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। उसे सजा के साथ साथ विभिन्न धाराओं में जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 में हुए एक हिंसक हमले से संबंधित है, जिसमें एक 10 साल की बच्ची को गले से रेतकर मारने की कोशिश की गई थी।

घटना की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज जिन्होंने इस मामले की पैरवी की है, ने बताया कि पुलिस थाना बल्ह में एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि शिकायतकर्ता की सगी छोटी बहन की शादी उनके रिश्तेदार ओम प्रकाश पुत्र हरि राम, निवासी गांव बटाहन, डाकघर कोठी गेहरी, तहसील बल्ह, जिला मंडी के साथ हुई थी। ओम प्रकाश भारतीय सेना में कार्यरत है। वह अक्सर शिकायतकर्ता की बहन के साथ झगड़ा करता था, जिसके कारण वह इस समय अपने मायके में रह रही थी। दिनांक 10 सितंबर 2019 को ओम प्रकाश छुट्टी पर था और घर पर मौजूद था। उसी दिन लगभग शाम 5:00 बजे शिकायतकर्ता अपने घर से मवेशियों को चारा देने के लिए गई थी। वापस लौटते समय लगभग 6:30 बजे, उसने अपनी बेटी ईशा की आवाज़ सुनी, जो चिल्ला रही थी – मम्मी अनु भैया ने मेरा गला छुरी से काट दिया, यह सुनकर वह तुरंत घर की ओर दौड़ी। जब वह पहुंची, तो देखा कि अनु ने बच्ची को मक्का के खेतों में फेंक दिया था। ओम प्रकाश की माता ने बच्ची को खेतों से बाहर निकाला।

साक्ष्यों और चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी ओम प्रकाश पुत्र हरि राम, निवासी गांव बटाहन, डाकघर कोठी गेहरी, तहसील बल्ह, जिला मंडी, को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी करार दिया। जिसमें 307 हत्या का प्रयास 3 वर्ष कारावास और 10,000 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर छह:महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा। इसके अलावा धारा 326 खतरनाक हथियार से गंभीर चोट 2 वर्ष कारावास और 2,000 रूपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा