गड्ढों के कारण मौत होने पर मिलेगा 6 लाख रुपये का मुआवजा, हाई कोर्ट ने दिया आदेश
मुंबई, 14 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को खराब सडक़ों या गड्ढों के कारण मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 6 लाख रुपये और घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये से लेकर 2.50 लाख रुपये तक का मुआवजा दिए जाने का आदेश जारी किया है।
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