सशस्त्र बल के जवान को व्हाट्सएप से नहीं सीओ के माध्यम से समन भेजना जरूरी-हाईकोर्ट
जयपुर,14 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सशस्त्र बल के जवान को व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया समन वैधानिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं है। ऐसे मामलों में कमांडिंग ऑफिसर के जरिए समन भेजना जरूरी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में करौली फैमिली

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news