ग्वालियरः जिले में लायसेंसी अस्त्र-शस्त्र सहित अन्य हथियार लेकर चलने व प्रदर्शन पर प्रतिबंध
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
ग्वालियर, 13 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की सीमा के भीतर सभी प्रकार के लायसेंसी अस्त्र-शस्त्र सहित अन्य मोथरे एवं धारदार हथियार धारण करने, लेकर चलने एवं हथ
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001