हरिद्वार, 13 अक्टूबर (हि.स.)। तेरह वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकतें व लैंगिक उत्पीड़न करने के मामले में अपर जिला जज एफटीएस सी रमेश सिंह ने आरोपित पिता को पांच वर्ष के कठोर कारावास व डेढ़ लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपे
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