चंडीगढ़, 12 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा में अब पांच साल के भीतर एक से अधिक बार दोषी ठहराए गए व्यक्ति को आदतन अपराधी माना जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कारागार नियम, 2022 में ‘आदतन अपराध
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