जुबीन मौत मामला : विदेश में स्वतंत्र जांच नहीं कर सकते हैं भारतीय अधिकारी - एडीजीपी
गुवाहाटीः संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते सीआईडी के एसडीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता


- सीआईडी को एमएलएटी के तहत सिंगापुर के सहयोग का इंतजार

गुवाहाटी, 11 अक्टूबर (हि.स.)। अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग की मौत की चल रही जांच में नए घटनाक्रम साझा किए हैं। सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की।

एडीजीपी ने स्पष्ट किया कि भारतीय अधिकारी विदेशी क्षेत्राधिकारों में स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर सकते। विदेश में कोई भी जांच पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के तहत की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी प्रासंगिक जानकारी आधिकारिक तौर पर सिंगापुर स्थित अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को भेज दी गई है और सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग के साथ संपर्क जारी है।

गुप्ता ने कहा, स्थानीय अधिकारियों के सहयोग के बिना सीआईडी सिंगापुर में काम नहीं कर सकती। हमारा सहायता अनुरोध भारत सरकार के गृह मंत्रालय के माध्यम से भेजा गया है और सिंगापुर स्थित उपयुक्त कानूनी कार्यालय तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर सरकार ने पुष्टि की है कि किसी भी भारतीय अधिकारी को मौके पर जांच करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन राजनयिक माध्यमों से समन्वय और डेटा आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की जा रही है।

फॉरेंसिक मोर्चे पर, गुप्ता ने बताया कि विसरा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसे विशेषज्ञ जांच के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) भेज दिया गया है। विसरा के निष्कर्षों को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से सत्यापित करने के लिए एक विशेष चिकित्सा समिति का गठन किया गया है।

गुप्ता ने कहा, दोनों विश्लेषणों का मिलान हो जाने के बाद विशेषज्ञ समिति एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगी। अंतिम रिपोर्ट अगले दो दिनों के भीतर मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा को सौंपे जाने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट का एक हिस्सा चुनिंदा पत्रकारों और राजनीतिक प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

गुप्ता ने बताया कि मामले से जुड़े असमिया प्रवासियों को एक नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति पहले ही विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश हो चुका है, जबकि अब तक 11 प्रवासियों के नाम दर्ज किए जा चुके हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि जांच में सहयोग न करने वाले किसी भी प्रवासी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुप्ता ने कहा, हालांकि उनकी उपस्थिति की प्रारंभिक समय सीमा बीत चुकी है, एक नई समय-सीमा प्रदान की गई है और उनसे इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

सीआईडी प्रमुख ने पुष्टि की कि जुबीन गर्ग के दो निजी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। उनकी हिरासत कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से रखी जा रही है, जिसकी अधिकतम रिमांड अवधि 14 दिन है।

गुप्ता ने दोहराया कि सीआईडी एक निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्णायक जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और कहा कि सभी पहलुओं - घरेलू और अंतरराष्ट्रीय - की गहन जांच की जा रही है।-------------------------

हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय