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नैनीताल, 21 अक्टूबर (हि.स.)। हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावकराने संबंधी एक जनहित याचिका में राज्य सरकार व अन्य को दो दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने काे कहा है। काेर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर नियत की है।
साेमवार काे न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने समाचारपत्रों में 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने की खबर काे आधार बनाते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। जिसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव नहीं करवाए और न ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए। यह लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढ़ाई में असर पड़ रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता