सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी के अंतरिम अध्यक्ष पूर्व जस्टिस जयंत नाथ का कार्यकाल बढ़ाया
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार ने जस्टिस जयंत नाथ का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली सरकार को जस्टिस जयंत नाथ के 65 वर्ष पूरे होने पर भी डीईआरसी का अंतरिम चेयरमैन के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। उप-राज्यपाल की ओर से पेश संजय जैन ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। दरअसल, डीईआरसी के चेयरमैन के पद से सेवानिवृत्त होने की उम्र 65 वर्ष है और जस्टिस जयंत नाथ के 65 वर्ष जल्द ही पूरे होने वाले हैं।

दरअसल, 18 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार के मामले में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर किए गए संशोधन को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला आने तक दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जयंत नाथ दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी ) के अंतरिम अध्यक्ष बने रहेंगे। 4 अगस्त, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जयंत नाथ को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी ) का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया था। दिल्ली के उप-राज्यपाल और तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद के चलते काफी समय से पद खाली था। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून, 2023 को जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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