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फिरोजाबाद, 21 अक्तूबर (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को नाबालिग को अगवा कर बहला फुसला कर अगवा करने और उससे दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना नसीरपुर क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी को 29 जुलाई 2021 को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया था। उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। किशोरी के पिता
ने कुतुबपुर शेरपुर थाना नसीरपुर निवासी राजेश कुमार पुत्र गिरीश चंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसके न्यायालय में बयान दर्ज कराए। पुलिस ने विवेचना के बाद राजेश कुमार के खिलाफ पाक्सो सहित कई धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो मुमताज अली की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान छह गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राजेश कुमार को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़