पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमले के दोषी को 7 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 21 अक्टूबर (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को सिपाही पर जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना जसराना चौकी देहुली आरक्षी अशोक कु
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 21 अक्टूबर (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को सिपाही पर जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना जसराना चौकी देहुली आरक्षी अशोक कुमार 20 अगस्त 2013 को सम्मन तामील कराने गांव निजामपुर गया था। वहीं, आरक्षी संजय व योगेश कुमार गांव के गश्त पर गए थे। इस दौरान मंदिर के पास एक युवक ने आरक्षी अशोक कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया।

संजय व योगेश ने देखा तो वह उसे पकड़ने के लिए भागे, तभी घायल अशोक कुमार ने दोनों को अपनी सहायता के लिए बुला लिया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। आरक्षी संजय कुमार ने मामले में राकेश कुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया। वह निजामपुर का रहने वाला है। पुलिस ने विवेचना के बाद राकेश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अवधेश शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान पांच गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राकेश को दोषी माना। न्यायालय ने उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। वहीं, 25 आयुध अधिनियम में चार वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़