झाबुआ: आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की छात्रा को बेरहमी से पीटने वाली होस्टल अधीक्षिका निलंबित
झाबुआ, 21 अक्टूबर (हि.स.)। जिले के थान्दला अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले मोरझरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में एक छात्रा की बेरहमी से पीटने वाली होस्टल अधीक्षिका को सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ द्वारा सोमवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिय
झाबुआ: आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की छात्रा को बेरहमी से पीटने वाली होस्टल अधीक्षिका निलंबित


झाबुआ, 21 अक्टूबर (हि.स.)। जिले के थान्दला अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले मोरझरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में एक छात्रा की बेरहमी से पीटने वाली होस्टल अधीक्षिका को सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ द्वारा सोमवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी अनुसार जिले के थान्दला अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले मोरझरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की सातवीं कक्षा की एक एक छात्रा के साथ होस्टल अधीक्षिका मोनिका हटीला द्वारा बेरहमी पूर्वक पिटाई की गई थी। मिली जानकारी अनुसार रविवार शाम को होस्टल अधीक्षिका द्वारा आवासीय स्कूली की बालिकाओं से परिसर में उग रही घांस की सफाई कराई जा रही थी, तभी सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की जहरीले कीड़े के काटने से तबीयत बिगड़ गई, किंतु होस्टल अधीक्षिका ने इसे छात्रा द्वारा किया गया बहाना समझा, और बेरहमी पूर्वक उसकी पिटाई कर दी। छात्रा रो रोकर होस्टल अधीक्षिका को सफाई देती रही, पर वह नहीं मानी और छात्रा की पिटाई करती रही। बालिका के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने पर अधिकारियों को घटना की जानकारी मिली, तब प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर मोरझिरी से घटना की जांच करवाई गयी, जो कि प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ, श्रीमती निशा मेहरा द्वारा आज सोमवार को एक आदेश जारी कर छात्रावास अधीक्षिका, मोरझिरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ, श्रीमती निशा मेहरा के अनुसार श्रीमती मोनिका हटिला प्राथमिक शिक्षक कन्या शिक्षा परिसर मोरझिरी (थांदला) द्वारा कथित रूप से छात्रावास में निवासरत बालिका के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उक्त कृत्य हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के प्रावधानों के तहत श्रीमती मोनिका हटिला (प्राथमिक शिक्षक) कन्या शिक्षा परिसर मोरझिरी विकास खण्ड थांदला जिला झाबुआ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्रीमती मोनिका हटिला (प्राथमिक शिक्षक) कन्या शिक्षा परिसर थांदला (मोरझिरी), का मुख्यालय खण्ड शिक्षा कार्यालय विकास खंड राणापुर जिला झाबुआ नियत किया जाता है। निलंबन काल में इन्हें मूल-भूत नियम-53 के अधीन विधिवत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उमेश चंद्र शर्मा