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कूचबिहार, 02 सितंबर (हि.स.)। बार डांसर के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कूचबिहार जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपित की मां सरला धर को अपराध में सहयोग और साक्ष्य छिपाने के मामले में 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।वहीं, मामले की एक अन्य आरोपित राखी राय को उम्रकैद की सश्रम कारावास की सजा दी गई है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से पीड़िता को पांच लाख का मुआवजा दिए जाने का निर्देश भी अदालत ने दिया है । मामले का मुख्य आरोपित महादेव धर अभी भी फरार है।
कूचबिहार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय अदालत) मंदाकांता साहा ने मंगलवार देर शाम को हाईप्रोफाइल मामले में सजा का ऐलान किया। अदालत ने दोनों दोषियों पर एक लाख 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला वर्ष 2023 का है। आरोप के मुताबिक, 17 जनवरी को नदिया के रानाघाट क्षेत्र की रहने वाली और पेशे से बार डांसर युवती को लाटागुड़ी के एक रिसॉर्ट में कार्यक्रम में ले जाने के बहाने सिलीगुड़ी से कार में बैठाया गया था। आरोप है कि मुख्य आरोपी महादेव धर और राखी राय युवती को निर्धारित स्थान पर ले जाने के बजाय उसे धमकाकर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को कूचबिहार के पुंडीबाड़ी थाना क्षेत्र के मध्य कलारायेर कुठी स्थित महादेव धर के घर ले जाया गया, जहां उसके साथ दोबारा कथित तौर पर मारपीट और अत्याचार किया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, महादेव की मां सरला धर को पूरी घटना की जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी और पीड़िता को रोककर रखने तथा अपराध से जुड़े सबूत मिटाने में सहयोग किया। बाद में पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर पुंडीबाड़ी थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने राखी राय और सरला धर को गिरफ्तार किया था।
मामले में 10 गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।सरकारी अधिवक्ता शिवेंद्रनाथ राय ने बताया कि अदालत ने अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट, अवैध रूप से रोकने, आपराधिक साजिश और अपराध में सहयोग से जुड़ी धाराओं के तहत दोषसिद्धि की है।
इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन में मदद के लिए राज्य सरकार को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। वहीं, फरार मुख्य आरोपित महादेव धर की तलाश में पुलिस की कार्रवाई जारी है।
हिन्दुस्थान समाचार / सचिन कुमार