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जयपुर, 02 अक्टूबर (हि.स.)। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में हैड कांस्टेबल से सीआई पद तक की पदोन्नतियों से जुडे मामले में हाईकोर्ट के 30 सितंबर के फैसले के बाद राज्य सरकार ने खंडपीठ में केविएट दायर की है। केविएट में कहा है कि यदि इस मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश को किसी भी व्यक्ति की ओर से चुनौती दी जाए तो उसमें कोई भी आदेश देने से पहले राज्य सरकार का भी पक्ष सुना जाए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कई सालों से अटकी हुई हैड कांस्टेबल से सीआई तक के पद पर होने वाली पदोन्नतियों का रास्ता साफ करते हुए इन पर लगी रोक हटा दी थी। वहीं पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करते हुए राज्य सरकार व पुलिस विभाग को साल 1989 के नियमों के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढाने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार व पुलिस विभाग की साल 2013-14 के खाली पदों पर की गई पदोन्नति प्रक्रिया को सही करार दिया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक