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जयपुर, 02 अक्टूबर (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग को अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुरेश को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने 23 साल के इस अभियुक्त पर डेढ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की आरे से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता के पिता ने 19 अगस्त, 2025 को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त ने उसकी पन्द्रह साल की बेटी से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी। जनवरी, 2024 में पीडिता अपनी बहन के साथ गोपालपुरा इलाके में रहती थी। इस दौरान अभियुक्त ने पीडिता की सोशल मीडिया आईडी के पासवर्ड और मोबाइल नंबर बदल दिए और उस आईडी से रिश्तेदारों को मैसेज करने लगा। इस दौरान अभियुक्त 27 जून, 2025 को पीडिता को अपने साथ होटल ले गया और उसके साथ संबंध बनाए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो दिन बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत में घटना दोहराते हुए कहा कि अभियुक्त ने पास उसकी बहन और कई सहेलियों के नंबर भी थी। अभियुक्त ने यह नंबर कई लडकों को दे दिए। जिससे उन सभी के पास फोन आने लगे। जब तक पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया तब तक उसने उसकी बहन का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट भी बना लिया और उसकी कई फोटो वायरल कर दी। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि पीडिता की बडी बहन के साथ अभियुक्त की शादी की बात चली थी, लेकिन रिश्ता नहीं हो पाने की वजह से उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक