पत्नी की पीट-पीट कर हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास
फिरोजाबाद, 05 जुलाई (हि.स.)। न्यायालय ने शनिवार को पत्नी की पीट-पीट कर हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना शिकोहाबाद के स्टेशन रोड स्वामी नगर निवासी शिलकांत
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 05 जुलाई (हि.स.)। न्यायालय ने शनिवार को पत्नी की पीट-पीट कर हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना शिकोहाबाद के स्टेशन रोड स्वामी नगर निवासी शिलकांति की 14 सितम्बर 2020 को उसके पति कमलेश पुत्र बाल किशोर ने हत्या कर दी। बाद में अपने ससुर को उसकी हत्या के बारे में बताया। पता चलते ही पिता रामवीर सिंह उसके घर पहुंचा तब तक वह पत्नी के शव को कंधे पर रखकर नहर पर चला गया। रामवीर व उसके परिजन पीछे गए। उनको देख कमलेश अपनी पत्नी के शव को पटरी पर फेंक कर भाग गया। रामवीर ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या 2 विमल वर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी दांडिक अजय कुमार यादव की। मुकदमे के दौरान एक दर्जन गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने कमलेश को पत्नी की हत्या का दोषी माना और उसे सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़