लाल किला ब्लास्ट केस के चार आरोपिताें की एनआईए हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ी
नई दिल्ली, 08 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने लाल किला ब्लास्ट मामले के चार आरोपितों की एनआईए हिरासत चार दिनों के लिए और बढ़ा दी है। चारों आरोपितों की एनआईए हिरासत साेमवार काे
पटियाला हाउस कोर्ट


नई दिल्ली, 08 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने लाल किला ब्लास्ट मामले के चार आरोपितों की एनआईए हिरासत चार दिनों के लिए और बढ़ा दी है। चारों आरोपितों की एनआईए हिरासत साेमवार काे खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।

कोर्ट ने 29 नवंबर को चारों को 8 दिसंबर तक एनआईए की हिरासत में भेजा था। 20 नवंबर को कोर्ट ने चारों को 29 नवंबर तक की एनआईए हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने पुलवामा के डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, जम्मू-कश्मीर के डॉ. आदिल अहमद रतहर, लखनऊ के डॉ. शाहीन सईद और जम्मू-कश्मीर के मुफ्ती इरफान वागे की एनआईए हिरासत चार दिनों के लिए और बढ़ा दी है। इसके पहले कोर्ट ने 27 नवंबर को आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की एनआईए हिरासत 7 दिनों के लिए बढ़ाई थी।

लाल किले के पास 10 नवंबर को आई-10 कार में ब्लास्ट हुआ था। ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी। इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हाे गई थी और 32 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में एनआईए अब तक सात आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी