लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला 10 दिसंबर को
नई दिल्ली, 08 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फिर फैसला टाल दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने 10 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। क
राऊज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली (फाइल फाेटाे)


नई दिल्ली, 08 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फिर फैसला टाल दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने 10 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे।

कोर्ट में साेमवार काे बताया गया कि इस मामले के कुछ आरोपितों की मौत हो चुकी है। उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को आरोपितों की मौत का वेरिफिकेशन कर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

इससे पहले 4 दिसंबर और 10 नवंबर को कोर्ट किसी न किसी वजह से फैसला टाल चुका है। कोर्ट ने सीबीआई के मामले में आरोप तय करने पर 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। लालू यादव ने इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक की मांग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस मामले की आरोपित राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर यह केस जज विशाल गोगने की कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर याचिका अभी लंबित है।

उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए जरुरी अनुमति नहीं ली गई। ऐसे में पूरी जांच की गैरकानूनी है। बिना जरुरी अनुमति के जांच शुरु नहीं की जा सकती है। सिब्बल ने कहा था कि इस मामले में पूरी कार्यवाही ही गलत है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा था कि लालू यादव की ओर से जानबूझकर ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने पर दलीलें नहीं रख रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी