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कोलकाता, 01 दिसंबर (हि.स.)। वोकेशनल शिक्षकों द्वारा पूर्व शिक्षण अनुभव के आधार पर अंक देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) तथा अन्य संबंधित पक्षों को अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने राज्य सरकार और राज्य तकनीकी एवं वोकेशनल शिक्षा तथा कौशल विकास परिषद से भी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी पक्ष अपनी-अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर तक दाखिल करें।
अदालत ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। तब तक याचिकाकर्ता शिक्षकों को इन रिपोर्टों पर अपनी आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति दी गई है।
याचिका दायर करने वाले वोकेशनल शिक्षक कक्षा नौ से 12 में नियुक्ति के लिए आयोजित स्कूल लेवल सेलेक्शन टेस्ट (एसएलएसटी–2025) में शामिल हुए थे। इन शिक्षकों का कहना है कि उनके पास पहले से मौजूद शिक्षण अनुभव को भी चयन प्रक्रिया में अंक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
मामले पर अगली सुनवाई में अदालत संबंधित सभी पक्षों के तर्कों पर विचार करेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर