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शिमला, 1 दिसंबर (हि.स.)। बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में नया मोड़ आ गया है। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत द्वारा मस्जिद को अवैध ठहराने और उसे गिराने के आदेश को एक बार फिर अदालत में चुनौती दी है। इस नई याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वक्फ बोर्ड द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था। वक्फ बोर्ड ने सोमवार को हुई सुनवाई में इस रिट याचिका को वापस लेने का आग्रह किया था और कहा था कि जिस मूल विवाद के आधार पर यह याचिका दायर की गई थी, उसी आधार पर नई उचित याचिका दायर करने की अनुमति दी जाए।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने यह आग्रह स्वीकार करते हुए मामले का निपटारा कर दिया और वक्फ बोर्ड को नई याचिका दायर करने की छूट दे दी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका की वैधता और जरूरी पक्षकारों को शामिल करने पर भी सवाल उठाए थे। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से इस बात पर विस्तृत दलील पेश करने को कहा था कि याचिका कैसे मान्य है। इसके बाद वक्फ बोर्ड की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया था। उसी क्रम में सोमवार को याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
उल्लेखनीय है कि 30 अक्तूबर को शिमला जिला अदालत ने संजौली मस्जिद को अवैध ठहराते हुए उसे गिराने का आदेश दिया था। अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए मस्जिद की निचली दोनों मंजिलों को भी अवैध बताया था और उन्हें भी तोड़ने के निर्देश दिए थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा