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जौनपुर, 01 दिसम्बर (हि.स.)। यूपी के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने सोमवार को ढाई वर्ष पूर्व कक्षा छह में पढ़ने वाली 15 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को 20 वर्ष की कैद व 12,000 रूपए जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार लाइन बाजार थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसके घर रह रही उसकी 15 वर्षीया साली 09 मार्च 2023 को रात 8 बजे शौच के लिए घर के सामने कुछ दूर गई थी। घात लगाकर बैठे गांव का ही शिव शंकर यादव ने उसे पकड़ लिया और गेहूं के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर आकर सारी बात बताई। युवक के घर शिकायत लेकर जाने पर वह तलवार निकालकर जान से मारने की धमकी देने लगा। थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक के पास जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तब वादी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया था।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपित युवक को दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किया।
हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव