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नई दिल्ली, 28 नवंबर (हि.स.)। पश्चिमी जिले के मोती नगर थाना पुलिस ने बुधवार को हुए सड़क हादसे के मामले में आरोपित ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत निवासी आरोपित सुमित कुमार (20) हादसे के वक्त कार चला रहा था और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। जांच के दौरान वाहन मालिक संजय कुमार, जो आरोपित के पिता हैं, ने बताया कि हादसे के समय उनकी कार उनका बेटा सुमित चला रहा था। पूछताछ में सुमित ने भी कार चलाने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने जब दुर्घटना कार चालक से ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का बीमा दिखाने को कहा, तो वह दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने मामले में धारा 3/181 मोटर वाहन अधिनियम भी जोड़ दी है। इतना ही नहीं, वाहन मालिक के खिलाफ भी धारा 5/180 और 146/196 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बिना लाइसेंस और बिना बीमा के कार चलाने की अनुमति दी थी।
उल्लेखनीय है कि मोती नगर इलाके में 26 नवंबर की शाम हुए सड़क हादसे में घायल हुए दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार 26 नवंबर को शाम 6:10 बजे पीसीआर को जाखीरा गोलचक्कर के पास दुर्घटना की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हालत में खड़ी थी और चालक मौके से फरार था। वहीं, दो घायल लोगों को पीसीआर की मदद से अस्पताल ले जाया जा चुका था। पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। जहां डाॅक्टराें ने नेहरू नगर आनंद पर्वत निवासीमुन्नी राज (48) और चारा मंडी जाखीरा निवासी सुरजपाल (74) काे गंभीर हालत देखते हुए उन्हें आरएमएल अस्पताल ओं रेफर किया था। जहां उपचार के दाैरान डाॅक्टराें ने उन्हें मृत घाेषित कर दिया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / कुमार अश्वनी