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कोरबा, 15 अक्टूबर (हि. स.)। जिले के ग्राम पंचायत धौराभांठा के प्राथमिक शाला गोकनई के सहायक
शिक्षक (एलबी) एवं प्रधान पाठक पर समय पर कक्षा में उपस्थित नहीं हाेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई गई है। दाेनाें शिक्षकाें की एक वेतनवृद्धि राेकने का आदेश जारी की गई है।
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाली से बुधवार काे प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत धौराभांठा के ग्रामीणों ने प्राथमिक शाला गोकनई के सहायक शिक्षक (एलबी) अर्जुन कुमार चौबे एवं प्रधान पाठक रामप्रसाद श्याम के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दोनों शिक्षक समय पर कक्षा में उपस्थित नहीं रहते, मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं तथा बच्चों से अन्य कार्य कराते हैं।
इस संबंध में तहसीलदार हरदीबाजार द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया। जांच के दौरान ग्रामवासियों के बयान, बच्चों के शैक्षणिक स्तर तथा शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के रजिस्टर का अवलोकन किया गया। जांच में पाया गया कि सहायक शिक्षक अर्जुन कुमार चौबे के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही हैं।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर चौबे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पाली द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत उन्हें भविष्य में गलती की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही, उनके एक वेतनवृद्धि को असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ हरीश तिवारी
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हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी