नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा
जयपुर, 23 सितंबर (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उस
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा


जयपुर, 23 सितंबर (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सत्यनारायण उर्फ सत्या को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने बीस वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख अस्सी हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा की पीडिता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता ने पिता ने 5 जून, 2022 को तुंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी 2 जून की रात को घर से गायब हो गई। उसे शक है कि कोई व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। काफी तलाश करने के बाद भी पीडिता की जानकारी नहीं मिल रही है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। वहीं अभियुक्त को मामला दर्ज होने की जानकारी मिलने पर वह पीडिता को 16 जून को घर के पास छोडकर भाग गया। पुलिस ने इसी दिन अभियुक्त को कानोता से गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि अभियुक्त ने पीडिता को कानोता में किराए के कमरे में रखा था और मकान मालिक को पीडिता को अपनी पत्नी बताया था।

हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप