जयपुर, 23 सितंबर (हि.स.)। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने पीडब्ल्यूडी में संस्थागत भ्रष्टाचार से जुडे मामले में विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर सुबोध मलिक व एक्सईएन जितेन्द्र कुमार जैन की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है और आरोपितों को इस स्तर पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
मलिक की ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी दायर कर कहा है कि उसे केस में झूठा फंसाया है। उसके पास किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम लंबित नहीं था और उसने किसी से रिश्वत भी नहीं मांगी है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं एक्सईएन जैन की ओर से भी कोर्ट से जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया। इसके विरोध में एसीबी की ओर से कहा गया कि मामले में अनुसंधान जारी है और इस स्तर पर आरोपियों को जमानत देने से मामले की जांच प्रभावित होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मलिक व जैन की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि एसीबी ने मामले में पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन जितेन्द्र कुमार जैन की ओर से किए गए फर्जीवाड़े पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में दस लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में मलिक, जैन व बिचौलिए एक्सईएन अनंत गुप्ता को गिरफ्तार किया था।
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