मुंबई, 18 सितंबर (हि.स.)। मुंबई की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह के बदमाश सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सलीम कुरैशी को एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों में सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
सलीम फ्रूट ने एनआईए कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल किया था। इस याचिका की सुनवाई आज विशेष एनआईए कोर्ट के न्यायाधीश बीडी शेलके के समक्ष हो रही थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सलीम फ्रूट पर छोटा शकील के नाम पर प्रॉपर्टी डीलिंग, आतंकी फंड जुटाने के लिए विवाद निपटारे और डी-कंपनी की आगे की आतंकवादी गतिविधियों से भारी मात्रा में धन निकालने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने सलीम कुरैशी की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दिया।
हिन्दुस्थान समाचार/राजबहादुर/आकाश