प्रधानाचार्या व अध्यापकों के खिलाफ सीएमएम की अदालत में मुकदमे की कार्यवाही पर रोक
--शिकायतकर्ता व राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब प्रयागराज, 09 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट


--शिकायतकर्ता व राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब

प्रयागराज, 09 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर नगर की अदालत में कुमारी उद्यान बालिका इंटर कालेज अशोक नगर, कानपुर नगर के प्रधानाचार्य व अध्यापकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है।

शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार व उससे चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने प्रधानाचार्या सर मारिया रिया व 5 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है।

याचीगण का कहना है कि शिकायतकर्ता की बेटी उनके स्कूल में पढ़ती है। 49 हजार रूपये फीस बकाया होने पर पैरेंट्स को बुलाया गया। वे स्कूल में आये और हंगामा किया। पुलिस बुलानी पड़ी। जिसने शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज की। प्रधानाचार्य, अध्यापकों व छात्र छात्राओं का बयान लिया। सीसीटीवी फुटेज देखे। याचियों के खिलाफ कुछ नहीं मिला।

शिकायतकर्ता ने फीस जमा करने का आश्वासन दिया। जिस पर उसकी बेटी परीक्षा में बैठी। किंतु फीस जमा नहीं की और थाना स्वरूपनगर, कानपुर नगर में उसी घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराई। जिसमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट पेश की है और केस लंबित है। याचिका में विचाराधीन केस व पुलिस रिपोर्ट को रद करने की मांग की गई है।

याची अधिवक्ता का कहना है कि एक ही घटना की दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती। इस आधार पर केस रद्द किया जाए। याचिका की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/पदुम नारायण