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-सरकार को आपत्ति दाखिल करने का आदेश
प्रयागराज, 09 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील सुनवाई हेतु स्वीकार कर ली और निचली अदालत से रिकार्ड तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आपत्ति दाखिल करने की छूट दी है। अपील की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
इसी साल 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट गाजीपुर ने गैंगस्टर मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने मुख्तार अंसारी की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।
बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंद किशोर रुंगटा के अपहरण केस के आधार पर 2007 मे गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल कैद की सजा मिली है।
हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश