हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब
रांची, 27 जून (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट ने मंगलवार को जमशेदपुर के मान
हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब


रांची, 27 जून (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट ने मंगलवार को जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार कराने के मामले में राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई निर्धारित की है।

हाई कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी और थानेदार समेत 22 लोगों को आरोपी बनाए जाने को लेकर जमशेदपुर की निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई निर्धारित की है।

इससे पहले पीड़िता की मां ने इन सभी को आरोपित बनाने के लिए जमशेदपुर की स्पेशल कोर्ट में अर्जी दी थी। ये अर्जी कोर्ट ने मंजूर करके सभी 22 लोगों को मामले में आरोपित बनाने और ट्रायल चलाने का आदेश दिया था। यह मामला 19 जनवरी, 2018 का है जब पीड़िता ने अदालत में बयान दर्ज कराया था कि उसके साथ दो दर्जन लोगों ने दुष्कर्म किया है। इसके बाद डीएसपी और थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया था लेकिन पुलिस की जांच में दोनों अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीआईडी जांच का भी आदेश दिया था, लेकिन सीआईडी ने भी इनको क्लीन चिट दी थी।

हिन्दुस्थान समाचार/वंदना/सुनीत