नगर निगम चुनाव मतगणना की तैयारी पूरी, अधिकारियों ने किया वज्रगृह का निरीक्षण
सहरसा,10 जून (हि.स.)।नगर पालिका आम उप निर्वाचन के अवसर पर नगर निगम एवं नगर पंचायत बनगांव वार्ड नंबर
सहरसा-मतगणना स्थल


सहरसा-मतगणना स्थल


सहरसा,10 जून (हि.स.)।नगर पालिका आम उप निर्वाचन के अवसर पर नगर निगम एवं नगर पंचायत बनगांव वार्ड नंबर 3 के निर्वाचन हेतु मतदान का कार्य शुक्रवार को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रुप से संपन्न हो गया। मतगणना रविवार को की जाएगी। नगर निगम के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद तथा नगर पंचायत बनगांव वार्ड नंबर 3 के वार्ड पार्षद का मतगणना होना है।

मतगणना हेतु नगर निगम एवं नगर पंचायत बनगांव के लिए संबंधित मतगणना स्थल पर पदवार निर्धारित मतदान मतगणना कक्ष के प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक, एक मतगणना माइक्रो की नियुक्ति निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। आयोग द्वारा निर्देशानुसार मतगणना का कार्य पूर्वाहन 8:00 बजे से निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया। मतगणना कमरों का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर वज्रगृह कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह योजना पदाधिकारी उपस्थित थे।

योजना पदाधिकारी ने बताया कि हर एक पद के लिए दो मतगणना हॉल एवं हर एक मतगणना हॉल में 10- 10 टेबल लगाया गया है।वही एक पद के लिए कुल 20 टेबल लगाए गए हैं।क्योंकि मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद का मतगणना होना है।मतगणना के दौरान अवांछित एवं असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।ऐसे मे मतगणना के दौरान व्यवधान एवं शांति भंग होने की संभावना के मद्देनजर शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न कराने के लिए निषेधाज्ञा जारी करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सदर प्रदीप कुमार झा द्वारा जिला स्कूल के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की घोषणा करते हुए मतगणना केंद्र के एक 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन वर्जित कर दिया गया है।

मतगणना परिसर के 100 मीटर के दायरे में समूह के रूप में 5 या उससे अधिक व्यक्ति का खड़ा होना वर्जित होगा। उपयुक्त परिधि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, भाला, तलवार, गंड़ासा, विस्फोटक पदार्थ इत्यादि लेकर चलना वर्जित होगा।साथ ही उपयुक्त परिधि में किसी भी उम्मीदवार के समर्थन में नारेबाजी वर्जित होगी। मतगणना केंद्र परिसर में मतगणना कर्मी को छोड़कर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/अजय/चंदा