राजगढ़ः अनिमियतता पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत केस दर्ज
राजगढ़, 1 जून (हि.स.)। राजगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सरेड़ी में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान
राजगढ़ः अनिमियतता पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत केस दर्ज


राजगढ़, 1 जून (हि.स.)। राजगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सरेड़ी में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक द्वारा राशन का वितरण भी नही किया गया साथ ही राशन की दुकान में अन्य अनियमितताएं पाई गई। पुलिस ने गुरुवार को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की शिकायत पर दुकानदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

थानाप्रभारी उमेश यादव के अनुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अस्मिता (30) पत्नी हिमांशू गुप्ता ने बताया कि शिकायत पर ग्राम सरेड़ी स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर जांच की गई, जिसमें अनियमितताएं पाई गई है साथ ही दुकानदार के द्वारा राशन का वितरण न करते हुए सामान का अपराधिक हनन किया। पुलिस ने दुकानदार छोटू पुत्र हीरालाल सोलंकी निवासी सरेड़ी के खिलाफ धारा 409, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किया।

हिन्दुस्थान समाचार/ मनोज