पीटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत कुख्यात हेरोइन आपूर्तिकर्ता दीपू पंजाबी को भेजा जेल
सांबा, 1 जून (हि.स.)। सांबा पुलिस ने पीटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत कुख्यात हेरोइन आपूर्तिकर्ता दीपू प
पीटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत कुख्यात हेरोइन आपूर्तिकर्ता दीपू पंजाबी को भेजा जेल


सांबा, 1 जून (हि.स.)। सांबा पुलिस ने पीटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत कुख्यात हेरोइन आपूर्तिकर्ता दीपू पंजाबी को हिरासत में लिया और जेल में भेज दिया है। दीपक कुमार उर्फ दीपू पंजाबी सांबा, जम्मू और कठुआ जिलों के नशेड़ियों को हेरोइन की आपूर्ति करता था और एफआईआर नंबर 65/2019 यू/एस 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट पी/एस विजयपुर और एफआईआर नंबर 48/2023 , यू/एस 8/21/22/29 एनडीपीएस एक्ट पी/एस विजयपुर में नामजद भी था। उसे हाल ही में सांबा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से हेरोइन बरामद की गई थी।

हेरोइन ('चिट्टा') की अवैध तस्करी में उसके बार-बार लिप्त होने के मद्देनजर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सांबा बेनाम तोश ने दीपक कुमार उर्फ दीपू पंजाबी उम्र 40 वर्ष के संबंध में मंडलायुक्त जम्मू के कार्यालय में डोजियर भेजा था। जिसमें उसपर पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम 1988 के तहत उसकी गिरफ्तारी के लिए आग्रह किया था। मंडलायुक्त रमेश कुमार ने इसकी अनुमित दी जिसके बाद विजयपुर पुलिस ने आरोपी को काबू किया और उसे जेल भेज दिया। बता दें कि पुलिस ने नशीले पदार्थों के सेवन और बिक्री करने वालों के विरुद्ध अपने अभियान को जारी रखा हुआ है। इसी के चलते पुलिस लगातार आपूर्तिकर्ताओं पर दबिश भी दे रही है।

हिन्दुस्थान समाचार/अमनदीप/बलवान