यौन उत्पीड़न को लेकर गठित किया गया आंतरिक परिवाद समिति
बेगूसराय, 26 मई (हि.स.)। कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम के
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बेगूसराय, 26 मई (हि.स.)। कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम के प्रावधान के तहत बेगूसराय में पुलिस अधीक्षक (एसपी) द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है।

एसपी योगेन्द्र कुमार ने शुक्रवार को बताया कि आंतरिक परिवाद समिति का गठन कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम-2013 के प्रावधान के तहत किया गया है। आंतरिक समिति पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) निशित प्रिया 8544428227 की अध्यक्षता में गठित किया गया है।

इस समिति में सदस्य पुलिस कार्यालय के अभियोजन कोषांग प्रभारी पु.नि. बासुकिनाथ झा 9546464242, महिला थानाध्यक्ष अवन्ती कुमारी 8340297522 तथा चिल्ड्रेन होम उलाव के डॉ. अनुजा कुमारी 9931471205 को बनाया गया है।

कार्य स्थल पर प्रतिनियुक्त किसी भी महिला कर्मी द्वारा समिति के सदस्यों के कार्यालय में उपस्थित होकर, मोबाइल पर या ई-मेल पर शिकायत भेजकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कमिटी सभी पक्षों को सुनकर निष्पक्ष जांच करते हुए 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट समर्पित करेगी। जिसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र/चंदा