मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी
-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट (तृतीय) की अदालत ने सुनाया निर्णय मुरादाबाद, 25 मई (हि.स.)। मासूम के
मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपित दोषी को 20 साल की सजा, ₹50,000 का जुर्माना


मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपित दोषी को 20 साल की सजा, ₹50,000 का जुर्माना


मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपित दोषी को 20 साल की सजा, ₹50,000 का जुर्माना


-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट (तृतीय) की अदालत ने सुनाया निर्णय

मुरादाबाद, 25 मई (हि.स.)। मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को गुरुवार को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट (तृतीय) चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने जुर्माने में से आधी राशि प्रतिकार के रूप में पीड़ित को देने के आदेश दिए।

विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार गुप्ता और भूकन सिंह के अनुसार जनपद के ठाकुरद्वारा में 26 मई 2017 को यह घटना हुई थी। पीड़ित के पिता की ओर से गांव करनावाला के प्रदीप के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। तहरीर में कहा गया कि आरोपित घटना की सुबह सात साल के बच्चे को बहाने से गांव के बाहर नन्हे सिंह के घर ले गया, जहां उसने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने बच्चे को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। डरे-सहमे मासूम ने परिजनों को कुछ नहीं बताया, लेकिन शाम को शौच में दिक्कत हुई तो मामला खुला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट (तृतीय) की अदालत में विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। अदालत में पीड़ित व अन्य लोगों के बयान हुए, जबकि बचाव पक्ष की बच्चे के गिरने से चोट लगने की दलील को अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और बयानों को पर्याप्त आधार माना और प्रदीप को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/निमित/आकाश