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प्रयागराज, 21 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मांगी गई जानकारी के साथ महाप्रबंधक एनसीआर प्रयागराज रिकॉर्ड सहित कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने राधेश्याम गुप्ता (मृतक) व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले सुनवाई शुरू होते ही महाप्रबंधक पेश हुए तो कोर्ट ने मामले में अब तक जवाब दाखिल न होने पर नाराजगी जताई। कहा कि छह हफ्ते बीत जाने के बाद भी रेलवे ने कोई जानकारी अपने अधिवक्ता को नहीं दी। इस पर महाप्रबंधक की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया।
मामले में याची ने सिविल वाद दायर किया और उसमें दाखिल अर्जी निरस्त कर दी गई तो अपील दाखिल की गई। कोर्ट ने 2008 में ही यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, अन्यथा भवन ध्वस्त कर दिया गया होता। याची की अपील 29 अप्रैल 15 को अदम पैरवी में खारिज हो गई थी। किन्तु अदालत ने 14 अगस्त 18 को अपना यह आदेश वापस ले लिया था।
इसी मामले में रेलवे की कार्यवाही के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने भारत सरकार के अधिवक्ता से 31 जनवरी 23 को जानकारी मांगी और यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। किंतु प्रयागराज में ही कार्यालय होने के बावजूद जानकारी मुहैया नहीं कराई गई, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए महाप्रबंधक को तलब किया था।
हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन