जेएलएन मार्ग बंद होने पर हाईकोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान, कमिश्नर और डीसीपी को किया तलब तो खुला रास्ता
जयपुर, 21 मार्च (हि.स.)। मेगा आईटी जॉब फेयर के कारण पिछले दो दिनों से बंद चल रहा जेएलएन मार्ग मंगलवा
जेएलएन मार्ग बंद होने पर हाईकोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान, कमिश्नर और डीसीपी को किया तलब तो खुला रास्ता


जयपुर, 21 मार्च (हि.स.)। मेगा आईटी जॉब फेयर के कारण पिछले दो दिनों से बंद चल रहा जेएलएन मार्ग मंगलवार को हाईकोर्ट के दखल के बाद खुला। जेएलएन मार्ग को बंद करने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई और जस्टिस समीर जैन ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और डीसीपी ट्रेफिक प्रहलाद कृष्णिया को तत्काल पेश होने के आदेश दिए।

अदालती आदेश की पालना में दोनों अधिकारी भोजनावकाश के बाद हाईकोर्ट में पेश हुए। अदालत ने दोनों अधिकारियों को कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के लिए ही रास्ते को बंद किया जा सकता है। ऐसे में जेएलएन मार्ग को किसकी अनुमति से बंद किया गया है। इस मार्ग पर कई शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और एयरपोर्ट भी है। इसके अलावा अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में इन हालातों में रास्ते को बंद नहीं कर सकते। जिस पर पुलिस अफसरों की ओर से अतिरिक्त महाधिक्ता राजेश महर्षि ने कहा कि उन्होंने रास्ता बंद नहीं किया है, बल्कि जॉब फेयर में आने वाली भारी भीड को देखते हुए ट्रैफिक को डायवर्ट किया है। इसके साथ ही इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था के संंबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आमजन को सूचित भी कर दिया था। वहीं पुलिस एक्ट, 2007 के तहत डीसीपी ट्रेफिक का मैनेजमेंट कर सकता है। जिस पर अदालत ने पुलिस कमिश्नर व डीसीपी ट्रैफिक को जेएलएन मार्ग पर तुरंत ही ट्रैफिक बहाल करने के आदेश दिए। पुलिस कमिश्नर ने अदालत को आश्वासन दिया कि जेएलएन मार्ग पर ट्रैफिक बहाल कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने रास्ता खोल दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर