श्योपुर: तीन आरोपितों को आजीवन कारावास, दस हजार का जुर्माना
श्योपुर, 17 मार्च (हि.स.)। जिले के बहुचर्चित नाबालिग से गैंगरेप मामले में श्योपुर जिला न्यायालय ने त
श्योपुर: तीन आरोपितों को आजीवन कारावास, दस हजार का जुर्माना


श्योपुर, 17 मार्च (हि.स.)। जिले के बहुचर्चित नाबालिग से गैंगरेप मामले में श्योपुर जिला न्यायालय ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला न्यायाधीश प्रदीप मित्तल ने यह फैसला सुनाया है।

पीडि़ता की ओर से नि:शुल्क पैरवी ग्वालियर उच्च न्यायालय के वकील बीके शर्मा की ओर से की गई है। बीके शर्मा ने शनिवार को बताया है कि पिछले साल आज ही के दिन 17 मार्च को श्योपुर निवासी तीन आरोपी शहबाज खान, रियाज खान और मोहिसिन खान ने आदिवासी विकास खण्ड के ग्राम काली तलाई के जंगल में एक नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ गेंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने पीडिता की शिकायत के बाद आरोपितों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में बड़ी ही तेजी से चालान तैयार करवाकर 12 दिन के भीतर कोर्ट में पेश किया था। सबूत और गवाहों के बयानों के बाद जिला न्यायालय ने तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद