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फिरोजाबाद, 3 फरवरी (हि.स.)। न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना मटसेना के गांव दतावली में 12 अक्टूबर 2001 को विनोद कुमार पुत्र कामता प्रसाद निवासी मुबारकपुर थाना नसीरपुर ने अपने साथियों के साथ महिपाल सिंह तथा पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने विनोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 6, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र आजाद सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी चल रहे विशेष लोक अभियोजक ललित कुमार बघेल ने बताया मुकदमे के दौरान विनोद ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने उसे दोषी माना।
न्यायालय ने उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड ना देने पर उसे 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार/कौशल