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नई दिल्ली, 03 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि लोकसभा, विधानसभा और नगर निगमों के चुनाव एक साथ कराने के दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। याचिका वकील अश्विनी कुमार ने दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के कई फायदे हैं। सभी चुनाव एक साथ कराने से समय और धन की बचत होने के साथ-साथ इसे आयोजित करने के लिए जरूरी मैनपावर भी बचता है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग इस संभावना का पता लगाए कि क्या सभी चुनाव शनिवार, रविवार या दूसरी छुट्टियों के दौरान हो सकते हैं। इससे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और दूसरे सेक्टर का बहुमूल्य समय बचेगा।
याचिका में लॉ कमीशन की 170वीं रिपोर्ट का जिक्र किया गया है जिसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई है। याचिका में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से केंद्र और राज्यों की कई योजनाएं और लोक कल्याण से जुड़े प्रोजेक्ट लटक जाते हैं। याचिका में मांग की गई है कि जिन राज्यों के चुनाव 2023 में होने हैं उनके चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएं।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय