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रांची, 28 जनवरी (हि.स.)। रांची सिविल कोर्ट के एजेसी पीके शर्मा की अदालत ने सम्राट गिरोह के सरगना जयनाथ साहू को एक आपराधिक मामले में बरी कर दिया है। यह मामला लापुंग थाना क्षेत्र के फतेहपुर बाजार में हुए गोलीकांड से जुड़ा है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रीतांशु कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि फतेहपुर बाजार में इजराइल खान नाम के व्यक्ति को जान से माने की नीयत से गोली चलाई थी। इसमें इजराइल खान को गोली लगी थी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी क्रम में ग्रामीण ने एक हमलावर को पकड़ भी लिया था और ग्रामीणों की पिटाई से उसकी मौत भी हो गई थी। यह पूरा मामला 2003 से जुड़ा हुआ है। अभियोजन पक्ष को ओर से कुछ चार गवाह पेश किए गए थे। सभी गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने जयनाथ साहू को बरी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि रांची और आसपास के जिलों खूंटी, सिमडेगा और गुमला में सम्राट गिरोह की कुछ दिनों पूर्व काफी बोलबाला था। गिरोह के सरगना जयनाथ साहू का नाम सुनते ही ठेकेदारों, क्षेत्र के व्यवसायियों में हड़कंप मच जाता था। हत्या, रंगदारी, मारपीट, आगजनी के कई मामलों में सम्राट गिरोह का नाम सामने आता था।
हिन्दुस्थान समाचार/ विकास