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देहरादून, 28 जनवरी (हि.स.)। अब उत्तराखंड में गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। इस बात के निर्देश शनिवार को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जारी किये। उन्होंने बताया कि गौकशी करने के मामले में गिरफ्तार लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी।
प्रदेश में गिरोह बनाकर पशुओं का अवैध रूप से परिवहन और उनकी तस्करी करने वालों के विरुद्ध अब गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड अशोक कुमार ने सभी जनपद प्रभारियों को गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से सम्बन्धित आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत भी कार्रवाई करने को निर्देशित किया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ साकेती