नई दिल्ली, 28 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। स्पेशल जज एमके नागपाल ने 30 जनवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
ईडी ने अरोड़ा की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि पत्नी की माइनर सर्जरी होनी है। इसके लिए अंतरिम जमानत की जरूरत नहीं है। दरअसल अमित अरोड़ा ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है। इसके पहले 19 जनवरी को कोर्ट ने अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि जब ऑपरेशन की तिथि तय हो जाएगी तो आरोपित दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय/वीरेन्द्र