नई दिल्ली, 24 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के करोड़ों रुपये की पशु तस्करी के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मोंडाल की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वैधानिक जमानत याचिका खारिज कर दी दिया है। स्पेशल जज रघुबीर सिंह ने वैधानिक जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
वैधानिक जमानत का हकदार कोई आरोपित तब होता है, जब तय समय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है। अनुब्रत मोंडाल को इस मामले में सीबीआई ने 11 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने मोंडाल को 17 नवंबर 2022 को आसनसोल जेल से गिरफ्तार किया था। ईडी ने मोंडाल से आसनसोल जेल में पूछताछ की थी। ईडी ने कहा था कि इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में मोंडाल के खिलाफ पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ट्रायल चल रहा है।
सीबीआई केस में मोंडाल के अलावा इस मामले से जुड़े कुछ आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट अप्रैल 2022 में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने इस मामले में विनय मिश्रा, भाई विकास मिश्रा और मोहम्मद एनामुल हक को आरोपित बनाया है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 और 45 के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय