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रांची, 24 जनवरी (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने मंगलवार को साहिबगंज के बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में बरहरवा थाने में दर्ज मामले की 24 घंटे में क्लीन चिट देने के मामले की सीबीआई जांच का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से ईडी को प्रतिवादी बनाने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने संबंधित आदेश के प्रति को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया गया।
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट द्वारा ईडी को मामले में प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश पर रोक लगा दी थी। सरकार की ओर ईडी को मामले में प्रतिवादी बनाने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की तिथि मार्च माह में निर्धारित की है। पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार, आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई थी।
हिन्दुस्थान समाचार / वंदना