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--अभ्यर्थी को अगली सुनवाई तक सेवा में बने रहने का आदेश
प्रयागराज, 24 जनवरी (हि.स.)। सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में जारी संशोधित परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मामले में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की है। इसके साथ ही कोर्ट ने याची को अगली सुनवाई तक सेवा से न हटाने का आदेश पारित किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने हेमलता सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा और अर्थशास्त्र विषय में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की थी। इसमें एक अंक को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के परिणाम को चुनौती दी और एक अंक बढ़ाए जाने की मांग की थी।
याचियों की मांग पर आयोग ने परिणाम को संशोधित कर जारी कर दिया। संशोधित परिणाम में याची का नाम नहीं है। इस वजह से उसे चयन सूची से बाहर कर दिया गया। याची ने संशोधित परिणाम को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी। कहा कि आयोग ने संशोधित परिणाम जारी करने से पहले उनका पक्ष ही नहीं लिया। इस पर कोर्ट ने आयोग से पूछा है कि किन परिस्थितियों में परिणाम संशोधित किया गया है? कोर्ट ने इस मामले में आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही याची को अगली सुनवाई तक सेवा से न हटाने का आदेश पारित किया है।
हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन