मतदान में पहचान के लिए ये साक्ष्य करने होंगे प्रस्तुत
झांसी, 18 जनवरी (हि.स.)। रिटर्निंग ऑफिसर इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं आयुक्त डॉ आ
मतदान में पहचान के लिए ये साक्ष्य करने होंगे प्रस्तुत


झांसी, 18 जनवरी (हि.स.)। रिटर्निंग ऑफिसर इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं आयुक्त डॉ आदर्श सिंह द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 के इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार 30 जनवरी को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान स्टाफ को प्रस्तुत करना होगा। जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य व केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों व पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें संबंधित शिक्षक-स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

हिन्दुस्थान समाचार/महेश