प्रतापगढ़, 22 सितम्बर (हि.स.)। प्रतापगढ़ में पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। गुरुवार को सबसे कम दिन में दोषी को सजा देने का फैसला पॉस्को कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट ने 10 दिन में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित भूपेंद्र को आजीवन कारावास टील डेथ की सजा सुनाई। अंतिम सांस तक जेल में सजा कटेगा दोषी। साथ ही कोर्ट ने बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है।
छह साल की मासूम लड़की के साथ रेप करने का आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई। ग्रामीणों ने दुष्कर्म के आरोपित को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था। नगर कोतवाली में 13 अगस्त 2022 को नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था।12 सितंबर से कोर्ट में शुरू हुआ था मुकदमे का विचरण। 10 दिनों में मुकदमे को निपटा कर दोषी को सुनाई अंतिम सांस तक की सजा। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने सजा सुनाई।
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में प्रतापगढ़ पुलिस अभियोजन की प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 13 अगस्त को कोतवाली नगर पर पॉक्सो एक्ट बनाम भूपेन्द्र सिंह उर्फ मोनू पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी केरांव थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज में विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय 25 अगस्त को प्रेषित किया गया। प्रभावी पैरवी की गई एवं न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
हिन्दुस्थान समाचार/दीपेन्द्र